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नेशनल दुनिया |
उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी २८ जून के अपने ‘मन की बात’
कार्यक्रम में ललित मोदी प्रकरण पर कुछ कहेंगे, मगर इसमें उन्होंने मुख्य फोकस
महिलाओं पर रखा। उन्होंने कहा कि इस रक्षाबंधन को महिलाओं के लिए ख़ास बनाइये,
उन्हें सुरक्षा बीमा योजना भेंट कीजिए। साथ ही, अपने सोशल मीडिया प्रेम के लिए
प्रसिद्ध प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर ‘सेल्फी विद डॉटर’ डालने की अपील की। प्रधानमंत्री
की इन बातों को देखते हुए अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि इस रक्षाबन्धन सरकारी
स्तर पर महिलाओं से सम्बंधित विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। अब जो भी
हो, पर प्रश्न यह है कि क्या सेल्फी विद डॉटर जैसी प्रतीकात्मक चीजों से देश में
महिलाओं की हालत बदल जाएगी या उन्हें सुरक्षा बीमा योजना भेंट करने से उनका उद्धार
हो जाएगा ? गौर करें तो आज भी हमारे देश में लड़कियों को जन्म से पहले ही मार देने
की मानसिकता काफी हद तक मौजूद है। और यह करने वालों में सिर्फ बौद्धिक स्तर पर
पिछड़े व अशिक्षित लोग ही नहीं है, वरन समाज के तथाकथित शिक्षित लोग भी यह
दुष्कृत्य को करने से पीछे नहीं हट रहे। अब अगर वे जियेंगी ही नहीं तो फिर कैसी कैसी
स्वतंत्रता, कैसे अधिकार और कैसा उच्च जीवन स्तर ? इस समस्या के मद्देनज़र अभी विगत
जनवरी महीने में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश की बेटियों के लिए ‘बेटी बचाओ, बेटी
पढ़ाओ’ और ‘सुकन्या समृद्धि’ जैसी योजनाओं की शुरूआत की गई। ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’
योजना का उद्देश्य जहाँ देश में भ्रूण हत्या को ख़त्म करना है, तो वहीँ सुकन्या
समृद्धि योजना के तहत बेटियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित
है। इन योजनाओं की शुरुआत हरियाणा से की गई, क्योंकि वहां बेटियों पर सर्वाधिक
अन्याय-अत्याचार होता है। पर इन योजनाओं के करीब छः महीने बीतने के बाद स्वास्थ्य
विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ पिछले छः महीनों में हरियाणा के २२ गांवों में एक
भी बेटी का जन्म नहीं हुआ है। यह रिपोर्ट दिखाती है कि कन्या भ्रूण हत्या हमारे
समाज में कितनी गहरी पैठी हुई है। स्पष्ट है कि बेटियों को लेकर सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें
हो रही हैं, जबकि जमीनी हकीकत ये है कि उन्हें पैदा तक नहीं होने दिया जा रहा।
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देशबंधु |
बहरहाल, इसी क्रम में कन्या भ्रूण
हत्या की रोकथाम के लिए बने कानूनों पर एक नज़र डालें तो कन्या भ्रूण परिक्षण व
हत्या पर अंकुश लगाने के लिए सन १९९४ में 'गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक
अधिनियम' नामक क़ानून बनाया गया, जिसके तहत प्रसव पूर्व लिंग परिक्षण को अपराध की
श्रेणी में रखते हुए सजा का प्रावधान भी किया गया। इस
क़ानून के तहत लिंग परिक्षण व गर्भपात आदि में सहयोग करने को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है तथा ऐसा करने पर ३ से ५ साल तक कारावास व अधिकतम १ लाख
रुपये जुर्माने की सजा का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन इस क़ानून के लागूं होने के तकरीबन २० वर्ष बाद आज कन्या भ्रूण परिक्षण व हत्या पर कोई विशेष अंकुश लग पाया हो, ऐसा नहीं कह सकते। आंकड़ों पर गौर करें तो २०११ की जनगणना के अनुसार देश
में छः साल तक की आबादी में १००० लड़कों पर महज ९१४
लड़कियां ही पाई गईं। ये आंकड़े सिर्फ छः साल तक के बच्चों के हैं। बच्चों में ये
लैंगिक असमानता कहीं ना कहीं दिखाती है कि देश में कन्या भ्रूण हत्या किस तरह से चल रही है। कन्या
भ्रूण परिक्षण व हत्या आदि के ही संबंध में अभी पिछले वर्ष के आखिर में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी देश के सभी राज्यों की सरकारों से यह पूछा गया था कि
कन्या भ्रूण परिक्षण रोकने की दिशा में अबतक की सरकारों द्वारा क्या और किस दिशा में प्रयास किए गए हैं
जिसपर सभी सरकारें तुरंत कुछ भी जवाब नहीं दे पाई थीं। यह देखते हुए एक सवाल ये भी
प्रासंगिक हो जाता है कि राज्य सरकारों के पास इस संबंध में कोई ठोस आंकड़े व जानकारियां होंगी भी या नहीं ? अब जो भी हो, पर इतना तो एकदम स्पष्ट है कि कन्या भ्रूण परिक्षण व हत्या की रोकथाम
को लेकर देश में सरकारी स्तर पर अबतक सिवाय एक क़ानून बनाने के कोई खास प्रयास नहीं हुआ है। फिर चाहें
बात केन्द्र सरकारों की करें या राज्य सरकारों की, इस संबंध में सबके आँख-कान लगभग बंद ही रहे हैं। केन्द्र सरकार ने तो इस इस
संबंध में १९९४ में एक क़ानून बनाकर ही अपने दायित्वों की इतिश्री समझ ली। उसे इस बात की आवश्यकता कभी महसूस नहीं हुई कि एक निश्चित अवधी के उपरांत इस
बात की समीक्षा भी होनी चाहिए थी कि वो क़ानून कितने प्रभावी ढंग से कार्य
कर रहा है व उसमे सुधार की कोई गुंजाइश तो नहीं है। रही बात राज्य सरकारों की तो उन्हें भी ऐसे मसलों पर ध्यान देने के लिए फुरसत कहाँ है। निष्कर्ष ये
है कि कन्या भ्रूण परिक्षण के मसले पर केन्द्र से लेकर राज्य तक सभी सरकारों का रुख अपेक्षाकृत काफी उदासीन रहा है और इस मसले को लेकर कभी कोई विशेष
गंभीरता कहीं नहीं दिखी है।
अगर विचार करें तो
कन्या भ्रूण परिक्षण व हत्या की इस विसंगति के मूल में हमारी तमाम सामाजिक रूढियां व परम्पराएं ही हैं। आज के
इस आधुनिक व प्रगतिशील दौर में लड़कियां लड़कों के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, बल्कि कई मायनों में लड़कों से आगे भी हैं।
इसमे भी संदेह नहीं कि लड़कियों के इस
उत्थान से समाज में उनके प्रति व्याप्त सोच में में काफी बदलाव भी आया है। लेकिन बावजूद इन सबके आज भी हमारे समाज का
एक बड़ा हिस्सा उनके प्रति अपनी सोच को पूरी तरह
से बदल नहीं पाया है। यह सही है कि इसमें अधिकांश ग्रामीण व अशिक्षित लोग ही हैं, लेकिन शहरी व शिक्षित लोग भी इससे एकदम अछूते नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर देखें
तो कम से कम दहेज जैसी रूढ़ीवादी प्रथा की
चपेट में तो भारतीय समाज के शिक्षित-अशिक्षित दोनों तबके बराबर ही हैं। कन्या भ्रूण परिक्षण व हत्या के लिए
दहेज की ये रूढ़िवादी प्रथा एक बहुत बड़ा
कारण है। इसी प्रकार और भी तमाम ऐसी
सामाजिक प्रथाएँ, कायदे और बंदिशे हैं जो कन्या भ्रूण
हत्या जैसी बुराई को उपजाने में खाद-पानी का काम कर रही हैं। इन बातों को देखने पर इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि कन्या भ्रूण हत्या आपराधिक
प्रवृत्ति से अधिक कुछ सामाजिक कुप्रथाओं के शह से उत्पन्न हुई एक बुराई है। अतः यह भी स्पष्ट है कि इसका समाधान भी सिर्फ क़ानून के जरिए नहीं किया जा सकता।
इस बुराई के समूल खात्मे के लिए आवश्यक है कि इसको लेकर सामाजिक स्तर पर जागरूकता लाने का प्रयास किया जाए। केन्द्र व राज्य सरकारों को चाहिए कि वो
इस संबंध में शहर से गाँव तक सब जगह जागरूकता कार्यक्रम चलाएँ जिनके जरिए लोगों को यह समझाने का प्रयास किया जाए कि दुनिया में आने से पहले ही
एक जान को नष्ट करके वो न सिर्फ अपराध कर रहे हैं, बल्कि देश के भविष्य को भी संकट में डाल
रहे हैं। उन्हें लड़का-लड़की में कोई अंतर नहीं जैसी बातों से भी अवगत कराना चाहिए। इन सबके अलावा दहेज आदि सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने की
दिशा में भी कानूनी स्तर से लेकर जागरूकता लाने के स्तर तक ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। यह सब किया जाय तो
निश्चित ही देश की बेटियों को न सिर्फ बचाया जा सकता है, बल्कि एक सम्मानित व
स्वतंत्र जीवन भी दिया जा सकता है। अतः यदि प्रधानमंत्री वाकई में महिलाओं की
स्थिति को लेकर गंभीर हैं तो इन बातों पर गौर करें और इनके क्रियान्वयन की दिशा में ठोस कदम उठाएं। केवल
‘मन की बात’ करने से महिलाओं की स्थिति नहीं बदलने वाली।